पुर्तगाल ने भी लगाया बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध
लिस्बन । पुर्तगाल का संसद ने एक विधेयक पास किया है, जो सार्वजनिक जगहों पर बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाता है। यह कदम दक्षिणपंथी चेगा पार्टी का है और इसके पास होने के बाद संसद में महिला सांसदों और चेगा नेताओं के बीच जोरदार बहस भी हुई।
इस विधेयक के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर चेहरा पूरी तरह ढककर नहीं घूम सकेगा। कानून तोड़ने पर 200 से 4,000 यूरो (करीब 4।7 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा। किसी को जबरन बुर्का पहनाने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि, पूजा स्थलों, हवाई जहाज और राजनयिक परिसरों में चेहरे ढकने की अनुमति दी गई है।
कानून बनने के लिए अब राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा की मंजूरी जरूरी है। वे इसे मंजूरी दे सकते हैं, या वीटो लगा सकते हैं, या इसे संवैधानिक न्यायालय के पास भेज सकते हैं। अगर यह कानून बन गया, तो पुर्तगाल यूरोप के उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां बुर्का पर प्रतिबंध है, जैसे फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड।

राशिफल 22 अप्रैल 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
प्रधानमंत्री आवास योजना से स्वयं के पक्के मकान का सपना हुआ साकार
केदारनाथ धाम में अब नहीं चलेगा मोबाइल, फोटो-वीडियो बनाना मना
मनरेगा की ‘डबरी’ और ‘बिहान’ के सहयोग से सविता बनीं आत्मनिर्भर
“बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत तय”—दिलीप घोष का बड़ा दावा
लेमरू में दौड़ी जिंदगी की नई रफ्तार, संजीवनी 108 सेवा से ग्रामीणों को मिल रहा त्वरित उपचार